मतदान के लिए जाने से पहले यह जानकारी जरूर पढ़ें
विधानसभा चुनाव 2023
26 लाख 84 हजार 753 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
10 विधानसभा क्षेत्रों के 2521 मतदान केन्द्रों पर 25 नवंबर को होगा मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा सुरक्षित भविष्य के लिए निर्भीक होकर करें मतदान। सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा मतदान
नागौर // विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नागौर तथा डीडवाना-कुचामन जिले के कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में 26 लाख 84 हजार 753 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 13 लाख 88 हजार 468 पुरूष तथा 12 लाख 96 हजार 270 मतदाता महिला व 15 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि सुरक्षित भविष्य के लिए सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान अवश्य करें। मतदाता निर्वाचन सम्बंधी कोई भी समस्या या शिकायत के सम्बंध में 1950 या सी विजिल एप पर शिकायत कर सकता है। प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव सम्पादन के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र लाडनूं में 2 लाख 67 हजार 713, डीडवाना में 2 लाख 64 हजार 184, जायल में 2 लाख 61 हजार 412, नागौर में 2 लाख 70 हजार 318, खींवसर में 2 लाख 82 हजार 445, मेड़ता में 2 लाख 86 हजार 26, डेगाना में 2 लाख 64 हजार 917, मकराना में 2 लाख 70 हजार 697, परबतसर में 2 लाख 49 हजार 254 तथा नावां विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 67 हजार 787 मतदाता सूची में शामिल हैं।
निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट
मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डालने की सुविधा दी गई है।जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि इन दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
वोटर इन्फ़ॉर्मेशन स्लिप पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी। मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान के समय एपिक कार्ड अथवा ऊपर वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना होगा।
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